पात्रता
1. | अद्यतन पंजीकृत श्रमिक। |
2. | ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं। |
4. | योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं। |
आवश्यक अभिलेख
1. | अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य |
2. | बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख |
3. | नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र |
4. | दवाईयों के क्रय पर मूल बिल |
5. | अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र। |
देय हितलाभ
1. | सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति। |
2. | चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है। |
3. | कोई अधिकतम राशि नियत नहीं। |