Critical Illness Assistance Scheme

पात्रता

1.अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
2.ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
4.योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।

आवश्यक अभिलेख

1.अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य
2.बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख
3.नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र
4.दवाईयों के क्रय पर मूल बिल
5.अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

देय हितलाभ

1.सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
2.चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।
3.कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।

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