Death, Disability Assistance and Disability Pension Scheme

पात्रता

1.अद्यतन पंजीकृत श्रमिक
2.पेन्शन हेतु श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन प्राप्त करने हेतु अपात्र हो।
3.पूर्ण स्थायी अक्षमता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

आवश्यक अभिलेख

1.अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य।
2.मृत्यु प्रमाण-पत्र, दुर्घटना से मृत्यु के सन्दर्भ में प्रथम सूचना रिर्पोट, पोस्टमार्टम रिर्पोट की छायाप्रति
3.विकलाॅंगता के प्रकरणों में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलाॅंगता/ अक्षमता प्रमाण-पत्र की प्रति, प्रथम सूचना रिर्पोट की प्रति।

देय हितलाभ

 इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें |

1.कार्यस्थल पर या अन्यत्र दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रू0- 5,00,000/- की धन राशि। इसमें से 01 लाख खाते में भुगतान तथा शेष 04 लाख फ्क्सि डिपाजिट से देय।
2.कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलाँगता की दशा में रू0 03 लाख, स्थायी आॅशिक अपंगता में रू0 02 लाख देय।
3.कार्यस्थल से भिन्न पूर्णस्थायी विकलांगता अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में रू0 02 लाख की धनराशि देय। अस्थायी आंशिक विकलाँगता की दशा में रू0 01 लाख देय।
4.अपंजीकृत श्रमिक के कार्यस्थल पर घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू0- 50,000 की आर्थिक सहायता राशि।
5.दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पूर्ण अक्षम होने पर जीवनकाल तक रू0 1500-1250-1000 की पेन्शन
x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *