Dhan Adhiprapti Registration Bihar: सभी जानकारी आपको मिलने वाले हैं अगर आप एक किसान है तो यह वेबसाइट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है इसे अपने मोबाइल में Add Bookmark (Ctr+D) बटन को दबाकर जरूर दर्ज कर ले ताकि समय-समय पर किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचते रहे बिहार सरकार किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति योजना शुरू किया है इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान एवं गैर रैयत किसान पैक या व्यापार मंडल में अपना ध्यान भेज सकते हैं
- पंजीकृत किसान देखें–चालू है
- किसान पंजीकरण करें–चालू है
Dhan Adhiprapti Registration Bihar 2022-आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें
धान अधिप्राप्ति आवेदन करने के लिए किसान पंजीकरण करवाना आवश्यक है किसान पंजीकरण जो कर लिए हैं पंजीकृत किसान उनके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का पासवर्ड जाएगा इसीलिए किसान पंजीकरण करते समय जो मोबाइल नंबर दिए हैं वह अपने साथ रखें जो आवेदन के लिये आवश्यक एवं गोपनीय है| कृपया एक हीं मोबाइल संख्या का प्रयोग करें
- यदि किसान Registration संख्या नहीं है तो इस लिंक पर जाकर पंजीकरण करें – किसान पंजीकरण
- Kisan Registration विवरणी मे कोई त्रुटि होने पर तो इस लिंक पर जाकर सुधार करें – किसान पंजीकरण संशोधन
- कृपया आवेदन सबमिट करने से पूर्व आवेदन के सभी सूचना को पुनः जांच ले | आवेदन फ़ाइनल सबमिट करने के बाद संसोधन की अनुमति नहीं है
- किसान का प्रकार रैयत होने की स्थिति मे भूमि विवरणी हेतु जमाबंदी पंजी की भाग संख्या एवं पृष्ट संख्या जानने के लिए इस लिंक पर जायें | – भाग संख्या एवं जमाबंदी पंजी की पृष्ट संख्या जाने |
- रैयत किसान के लिए – अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल
गैर रैयत के लिए- अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल - 1 नवम्बर 2021 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है धान अधिप्रप्ति के समय आप अपनी पसंद के किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेच सकते है
- किसी भी तरह की तकनीकी समस्या होने पर 0612-2506307 से संपर्क करें
How can Apply Dhan Adhiprapti Registration-धान अधिप्राप्ति
- धान अधिप्राप्ति ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा

- यहां पर जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें
- किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें

- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा
- जहां पर आप अपनी जानकारी भरी जैसे खाता संख्या, जमाबंदी संख्या एवं खेसरा संख्या
- जितना कुंटल आप धान बेचना चाहते हैं वह दर्ज करके फॉर्म को Submit करें
धान अधिप्राप्ति ऑनलाइन | Click Here |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
धान बेचने के लिए आपको धान अधिप्राप्ति ऑनलाइन आवेदन करने होंगे जो बिहार सरकार कृषि विभाग के अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करा दिया गया है
रैयत किसान के लिए – अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल | गैर रैयत के लिए- अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल |
इस वेबसाइट पर किसान से संबंधित एवं बिहार में सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया जाता है एवं योजना का लाभ कैसे ले इसके बारे में सिखाया जाता है