Funeral Assistance Scheme

पात्रता

जिस श्रमिक के सन्दर्भ में हित लाभ का दावा किया जा रहा, वह बोर्ड में पंजीकृत हो तथा उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी हो।

आवश्यक अभिलेख

1.पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
2.अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।

 इस योजना की अधिक जानकारी के लिए PDF Download करें |

देय हितलाभ

1.1. योजना के अन्तर्गत रू0- 25,000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है।
Updated: 19 December 2021 — 7:21 pm

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