पात्रता
जिस श्रमिक के सन्दर्भ में हित लाभ का दावा किया जा रहा, वह बोर्ड में पंजीकृत हो तथा उसका अंशदान मृत्यु की तिथि पर प्रभावी हो। |
आवश्यक अभिलेख
1. | पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति |
2. | अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य |
3. | मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति। |
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देय हितलाभ
1. | 1. योजना के अन्तर्गत रू0- 25,000 की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है। |