कन्या विवाह अनुदान योजना

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पात्रता

1.पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो।
2.पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन पूर्ण हो चुकी हो।
3.कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।
4.महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह के प्रकरण में भी उपर्युक्त।

आवश्यक अभिलेख

1.पंजीयन प्रमाण-पत्र
2.अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.विवाह का प्रमाणित निमन्त्रण पत्र
4.कन्या एवं वर का आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख
5.घोषणा-पत्र
6.परिवार रजिस्टर की प्रति

देय हितलाभ

1.पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री/पंजीकृत महिना श्रमिक के स्वयं के विवाह के सन्दर्भ में स्वजातीय विवाह में रू0-55,000/- प्रति पुत्री तथा अन्र्तजातीय विवाह की स्थिति में रू0 61,000 की अनुदान धनराशि।
2.कम से कम 11 जोडे़ के सामूहिक विवाह की दशा में अनुदान राशि रू0 65,000 तथा प्रति जोड़े रू0 7,000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही वर-वधू प्रत्येक की पोशाक हेतु रू0 5000 प्रत्येक की दर से अग्रिम भुगतान।
3.विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह- विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह के समतुल्य देय धनराशि।

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