Medical facility plan

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पात्रता

निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो।

आवश्यक अभिलेख

1.पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
2.अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य
3.आधार कार्ड।
4.बैंक पासबुक की छाया प्रति

देय हितलाभ

1.योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी।
2.पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा।

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