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पात्रता
निर्माण श्रमिक के रूप बोर्ड में पंजीकृत हो तथा अद्यतन अंशदान जमा हो। |
आवश्यक अभिलेख
1. | पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति |
2. | अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य |
3. | आधार कार्ड। |
4. | बैंक पासबुक की छाया प्रति |
देय हितलाभ
1. | योजना के अन्तर्गत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष रू0- 3000/- तथा अविवाहित निर्माण श्रमिक को रू0 2000/- की धनराशि उसके बैंक खाते में सीधे बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी। |
2. | पति अथवा पत्नी में से एक को ही हितलाभ देय होगा। |